निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश | सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दे रही है। जिसके तहत इच्छुक छात्रों को 25 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। जिसके लिए बच्चों के पास सोमवार को आखिरी दिन बचा है. सरकार ने इस साल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के तहत कक्षा एक और प्री-प्राइमरी के लिए आवेदन मांगे हैं।
जिसके तहत छात्रों के आवेदन का समय 16 से 25 अप्रैल तक दिया गया है। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिल सके। बच्चों को आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया गया था।
इससे पहले 134ए के तहत निजी स्कूलों में छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता था। इस वर्ष से बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों की कक्षा एक और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों का नामांकन किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में 134ए के तहत पढ़ने वाले छात्र पढ़ते रहेंगे।
ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी निजी स्कूलों में आसानी से पढ़ सकें और उन पर आर्थिक बोझ न बढ़े। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र को समय से शुरू करने के लिए मई के पहले पखवाड़े में ही आरईटी एक्ट के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.
छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 29 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा. इस ड्रा में नामित छात्रों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश लेने की सुविधा मिलेगी। वहीं, ड्रा में नामित छात्रों को 5 मई तक संबंधित स्कूल में प्रवेश लेना होगा। उसके बाद दोबारा प्रवेश की कोई संभावना नहीं होगी। शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल बच्चों को 10 से 14 मई तक प्रवेश लेने का मौका मिलेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। इन सीटों पर ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके माता-पिता की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो। जिसकी पुष्टि परिवार के पहचान पत्र से की जा सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र के परिवार का आय प्रमाण पत्र मार्च 2022 का होना चाहिए।
कक्षा प्री स्कूल या नर्सरी के लिए बच्चे की आयु 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी। जबकि प्री-प्राइमरी या केजी क्लास के लिए बच्चे की उम्र 4 से 6 साल और क्लास 1 के लिए बच्चे की उम्र 5 से 7 साल होनी चाहिए. साथ ही स्कूल उनके आवास से 0-1 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। आवेदन के दौरान बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो और घर का पता दस्तावेज आवश्यक है।