छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल

जींद | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिला दुष्कर्म करने. अश्लील वीडियो तथा फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में तीन दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है. प्रत्येक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

सदर थाना नरवाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव के एक व्यक्ति ने 16 जुलाई 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है. पड़ोसी रामकुमार के बेटे दीपक तथा संजय उनके घर आते-जाते रहते थे. उन दोनों का रिश्तेदार गांव कापड़ो निवासी नरेश भी उनके घर आता था. 16 जुलाई को तीनों उनके घर पर आए और उसकी बेटी को मिठाई तथा चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ संजय तथा नरेश ने दुष्कर्म किया. जबकि दीपक उनकी पहरेदारी करता रहा.

दुष्कर्म के फोटो और वीडियो बनाए

आरोपितों ने उसकी बेटी के साथ की गई घिनौनी करतूत की अश्लील वीडियो तथा फोटो बना ली. इसके माध्यम से तीनों आरोपित उसकी बेटी पर दबाव बनाते रहे. तीनों आरोपितों ने वीडियो तथा फोटो को इंटरनेट मीडिया पर डाल दिए. इंटरनेट मीडिया से ही उसे घटना के बारे में पता चला. सदर थाना नरवाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया.

तीन साल बाद मिला न्याय

पुलिस ने संजय, दीपक तथा नरेश के खिलाफ नशीला पदार्थ देने. दुष्कर्म, आइटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. लगभग तीन साल बाद शुक्रवार को अदालत ने तीनों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई. हर दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना न भरने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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