हरियाणा शिक्षा न्यूज़ | शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला न देने वाले नस्कूलों की मान्यता रद कर दी जाएगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डा. महावीर सिंह ने नोटिस जारी कर दिया हैं. अब से निजी स्कूलों में पहली कक्षा तक होने वाले दाखिले को लेकर स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे.
स्कूल की शिकायत मिलने पर डीईईओ जांच के लिए अपने स्तर पर कमेटी का गठन करेगी तथा कमेटी स्कूल में जा कर पूरे तरीके से जांच करेगी. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसे डीईईओ अच्छे से पढ़ेंगे और आगे का निर्देश जारी करेगा. दो बार जानकरी देने तथा औपचारिकता पूरी होने पर भी एडमिशन नहीं देने पर अपने स्तर पर स्कूलों की मान्यता को रद करने फैसला ले सकते हैं.
आदेशों में बताया गया है कि जांच में आरोप ठीक पाए जाने पर डीईईओ मान्यता को रद कर सकते हैं. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा सकते हैं और राशि को बड़ा भी सकते है. शिक्षा निदेशालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. अब जो भी स्कूल आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी करेंगे. उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और साथ ही उनकी मान्यता भी रद की जाएगी.
खंड स्तर पर सरकारी तथा निजी स्कूलों पर एक नजर
- खंड निजी
- बाबैन 12
- लाडवा 16
- पिहोवा 23
- शाहाबाद 41
- थानेसर 44
- कुल 116