RBI Rules: साल 2009 में आरबीआई ने कटे नोटों के नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया था। आप कटे हुए नोटों को तीन परिस्थितियों में बदल सकते हैं।
RBI Rules Damaged Currency Notes : कई बार हमें कटे-फटे नोट मिल जाते हैं या हमें फटे नोट मिल जाते हैं। ऐसे में दूसरा व्यक्ति करेंसी नोट लेने से मना कर देता है। कई बार बच्चों के पास से नोट फट जाते हैं या कपड़े धोते समय जेब की जांच नहीं करने पर नोट भीग जाते हैं। ऐसे में आप सोचने लगते हैं कि इन नोटों का क्या किया जाए। नोट जितना बड़ा होगा, नुकसान का जोखिम उतना ही अधिक होगा। ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बैंकों से अपने कटे-फटे नोट आसानी से बदल सकते हैं (बैंक में करेंसी नोट बदलें)।
बैंक आपको नोट बदलने से मना नहीं कर सकते। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोटों में बदलाव को लेकर अपने नियम स्पष्ट किए हैं। अगर आप भी किसी कटे-फटे नोट को बदलना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से नोट को बदल सकते हैं। वे चरण हैं-
कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए आरबीआई ने बनाया है ये नियम (RBI Rules)
साल 2009 में आरबीआई (RBI रूल्स रिलेटेड नोट के संबंध में) ने कट नोट नियम को लेकर एक बड़ा बदलाव किया था, जिसमें आप तीन स्थितियों में कटे हुए नोटों को बदल सकते हैं। आप आरबीआई कार्यालयों या अधिकृत बैंक शाखाओं में नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए बैंक आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर नोट को जलाया या क्षतिग्रस्त किया है, तो बैंक नोट को बदलने से मना कर सकता है।
अगर 2000 के नोट की लंबाई 88cm है, तो आपको इसका पूरा पैसा मिल जाएगा। वहीं अगर आप इससे कम हैं तो आपको 2000 रुपए के नोट की जगह 1000 रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी एटीएम से कोई खराब नोट निकला है तो आप एटीएम ट्रांजेक्शन का प्रूफ दिखाकर नोट बदल सकते हैं। सबूत के तौर पर बैंक एटीएम मशीन से मैसेज या चिट दिखा सकता है. इसमें आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
गीले नोटों के संबंध में नियम
आपको बता दें कि अगर लोग आमतौर पर गीले नोट को सुखाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, अगर नोट ने अपना रंग छोड़ दिया है, तो आप इसे बैंक में बदलवा सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे कि नोट को बैंक में बदलने के लिए उसमें छपे नंबर साफ-साफ दिखाई देने चाहिए।