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नियम 1 जनवरी, 2022 को लागू हुए
रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि नए बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जाएंगे। आरबीआई ने ये नियम ग्राहकों द्वारा बैंक में लॉकर लेने की शिकायत पर जारी किए हैं। नए नियमों के लागू होने का सीधा फायदा बैंक ग्राहकों को मिलेगा.100 गुना देना होगा मुआवजा
अक्सर बैंक लॉकर में चोरी की शिकायतें आती रहती थीं। लेकिन अब अगर बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है, तो ग्राहक को संबंधित बैंक की ओर से लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक बैंक चोरी की घटना को नज़रअंदाज करते थे और कहते थे कि इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।खाली लॉकर की जानकारी डिस्प्ले से मिलेगी
आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकर के लिए प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदर्शित करनी होगी। इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। आरबीआई का मानना है कि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते। उन्हें सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।अलर्ट ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होंगे
अब जब भी आप अपने लॉकर का उपयोग करेंगे, तो यह आपको बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया है।बैंक अधिकतम तीन साल का किराया ले सकता है
नए नियमों के तहत बैंकों को लॉकर को अधिकतम तीन साल के लिए किराए पर लेने का अधिकार है। अगर आपके लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक आपसे अन्य रखरखाव शुल्क के अलावा 6000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है।सीसीटीवी फुटेज जरूरी
अब लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी से नजर रखना जरूरी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का डाटा 180 दिनों तक रखना होगा। चोरी या सुरक्षा में कोई चूक होने पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर सकेगी।Whatsapp Group | Join Now |
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