Property Tips : घर खरीदने से पहले चेक कर लें ये 5 दस्तावेज, नहीं होंगे ठगी के शिकार

Property Tips : अपने सपनों का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। बहुत से लोग घर बनाने के लिए अपनी जीवन भर की बचत लगाते हैं। अगर आप भी घर या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है।

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Property Tips : नई संपत्ति खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग छोटी सी गलती की वजह से ठगी का शिकार हो जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश की अलग-अलग अदालतों में करीब 4.5 करोड़ मामले लंबित हैं,

जिनमें से बड़ी संख्या में संपत्ति से जुड़े मामले भी हैं. ऐसे में घर खरीदते समय कुछ सावधानियां हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम कई मुश्किलों में पड़ने से बच सकते हैं। इनमें संपत्ति के कागजात की जांच करना भी बहुत जरूरी है।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात की अच्छी तरह से जांच कर लें कि आप जो जमीन या घर खरीद रहे हैं, वह किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे में आता है या नहीं। यानी संपत्ति नगर निगम, नगर पालिका जैसे प्राधिकरण के दायरे में आती है या नहीं।

आपको यह भी जानने की जरूरत है कि क्या संबंधित प्राधिकरण ने आपके सपनों का घर खरीदने के लिए सभी मंजूरी और मंजूरी दी है या नहीं? इसके अलावा यह भी देखना होगा कि बिल्डर के पास प्रोजेक्ट के लिए टाइटल डीड, रिलीज सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद और फायर अप्रूवल जैसे सारे दस्तावेज हैं या नहीं।

ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनकी आपको जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको जमीन के इस्तेमाल के लिए वेरिफिकेशन और रेरा सर्टिफिकेशन भी देखना होगा।

इसे कंस्ट्रक्शन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है। जब आप किसी डेवलपर से निर्माणाधीन संपत्ति खरीद रहे हों तो यह दस्तावेज अनिवार्य है। यह एक बिल्डर का फ्लैट, जमीन या घर हो सकता है।

इस प्रमाण पत्र में स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन, लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण शुरू होने का प्रमाण होता है।