PPF खाता नया नियम: पीपीएफ खाते में निवेश करने से पहले सरकार द्वारा बदले गए नए नियमों को अवश्य पढ़ें। वित्त मंत्रालय ने इस सरकारी बचत योजना के नियमों में बदलाव किया है।
PPF खाता नया नियम: अगर आप भी पीपीएफ खाते में निवेश करते हैं, तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। पीपीएफ में निवेश करने वालों के लिए सरकार की ओर से बड़ा नियम आया है, जिसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा.
कार्यालय ज्ञापन जारी ( PPF खाता नया नियम )
वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद खोले गए दो या दो से अधिक पीपीएफ खातों का विलय नहीं किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) भी जारी किया गया है।
उद्धृत 2019 नियम
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाली संस्थाएं 12 दिसंबर या उसके बाद खोले गए पीपीएफ खातों के विलय के लिए अनुरोध नहीं भेजें. इसके पीछे पीपीएफ के वर्ष 2019 के नियमों का हवाला दिया गया है.
केवल एक ही खाता सक्रिय रहेगा
OM जारी होने के बाद डाकघर की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि 12 दिसंबर 2019 को या उसके बाद खोले गए दो या दो से अधिक पीएफ खातों में से एक ही खाता सक्रिय रहेगा. बाकी खाते बंद रहेंगे। किसी भी खाते को बंद करने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण से समझें
उदाहरण के लिए, यदि आपने एक पीपीएफ खाता जनवरी 2014 में और दूसरा फरवरी 2020 में खोला है। तो ऐसे में आपका फरवरी 2020 का पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। इस खाते पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाएगा। इसी तरह, यदि आपने पहला खाता जनवरी 2014 में और दूसरा फरवरी 2017 में खोला है, तो आपके अनुरोध पर इन दोनों का विलय कर दिया जाएगा।