कोविड-19 से हुई मृत्यु की सहायता राशि के लिए पोर्टल खुला, जानिए कब करना है आवेदन

भारत सरकार के आदेश के अनुसार जिनकी मृत्यु 20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 महामारी से हुई है, उनके करीबी 25 मई तक सरल हरियाणा डॉट gov.in पर सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण के एक बार फिर बढ़ने की आशंका को देखते हुए यदि किसी व्यक्ति की 20 मार्च 2022 के बाद कोरोना महामारी से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन 90 दिनों के भीतर सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं.

राजकुमार, जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी ने बताया कि कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में अनुग्रह सहायता राशि वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह राशि के लिए झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र न दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत दंडनीय अपराध है और दो साल के कारावास का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन कार्यालय में अनुग्रह राशि के लिए कुल 733 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदनों में से, 724 लोगों को रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। आवश्यक दस्तावेजों को पूरा न करने के कारण नौ आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।