खुशखबरी: जिसने किया पंचायती जमीन पर कब्जा वही बनेंगे जमीन के मालिक, इस दिन से लागू होगी नई नीति

पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता देगी हरियाणा सरकार पंचायती जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को राहत देने वाली है. हरियाणा सरकार एक ऐसी नीति बना रही है जिसने किया जमीन पर कब्जा, वही होगा मालिक तथा इन लोगों को जमीन से नहीं हटाया जाएगा.

यानी कि उन्हें उस जमीन का असली मालिक बना दिया जाएगा. आपको बता दें कि यह जानकारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी है. बलदेव राज महाजन ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया है कि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे तथा निर्माण के अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए नई नीति ला रही है.

आपको बता दें कि हरियाणा में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को कब्जा रखने की अनुमति दी जा सकेगी. साथ ही भविष्य में नए कब्जे होंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

बलदेव राज महाजन ने आगे बताया है कि हरियाणा सरकार अगले कुछ सप्ताह में इस प्रकार की नीति को अंतिम रूप देगी. उन्होंने आगे बताया है कि लोगों का जीवन प्रभावित ना हो इसीलिए इस प्रकार के नीति लाई जा रही है. साथ ही अनावश्यक अवैध कब्जे के मुकदमों से भी कोर्ट का टाइम बचेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार लोगों को जमीन का मालिक बनाने के लिए कुछ शुल्क भी ले सकती है इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी. सरकार द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में सरकार ने पंचायती जमीन को खाली करने का आदेश भी दे दिया था. परंतु पीड़ित पक्षों का कहना है कि हम इस जमीन पर कई दशकों से रहते हुए आ रहे हैं तथा हमारे मकान भी बने हुए हैं.

आपको बता दें कि रिकॉर्ड के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में पंचायती जमीन से हटाए जाने के लिए कुल 11082 मामले सामने आए हैं. जिनमें से कुछ मामलों का निपटारा किया जा चुका है तथा कुछ का बाकी है. सबसे ज्यादा मामले हिसार तथा सबसे कम मामले रोहतक जिलों से सामने आए हैं. सरकार की इस नई नीति से इस प्रकार के मामलों में कमी तथा लोगों को उनकी जमीन का मालिक बना दिया जाएगा. जिससे उनका जीवन आसान हो जाएगा.