Old Vehicle Policy: 2 महीने बाद सड़कों पर नहीं उतरेंगे पुराने वाहन, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस

Old Vehicle Policy | केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी वाहनों को लेकर विशेष जानकारी दी है. नितिन गडकरी ने बताया कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को अप्रैल के बाद सड़क पर चलने से प्रतिबंधित किया गया है. ये सरकारी वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार, 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा. यानी यह वाहन कबाड़ हो जाएंगे. यह सरकारी वाहन परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में शामिल है. इन वाहनों को पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के मुताबिक 15 साल से पुराने 9 लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा अधिक प्रदूषण कर रही बसों और कारों पर रोक लगाकर उसके स्थान पर नए वाहनों को लाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. ऐसे में सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायोएलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इसे अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, ‘पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय कर दिया जाएगा.’