अब रोडवेज में सफर करने पर पुलिसकर्मियों को देना होगा किराया, देखे नया नियम

हरियाणा में पुलिसकर्मियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर यह है कि अब पुलिस कर्मियों को भी हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने पर अपनी जेब ढीली करनी होगी. आपको पता होगा ही इससे पहले जब भी पुलिस के जवान हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करते थे तो उन्हें टिकट नहीं लेनी पड़ती थी.

लेकिन अब नियम आ चुका है जिसके तहत पुलिसकर्मी जवान हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उन्हें किराया देना पड़ेगा. नए नियम के अनुसार पुलिसकर्मियों को केवल हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकते हैं.

रोडवेज परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं. इसमें सभी चालक व परिचालकों को साफ कहा गया है कि दूसरे राज्य में जाने पर पुलिसकर्मियों से किराया लेना ही होगा.

लेकिन जुलाई 2020 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार केवल वही पुलिसकर्मी बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं जो बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के समन, वारंट जारी तथा मामले की जांच पड़ताल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं. लेकिन इस बार पुलिस कर्मियों को कोई भी छूट नहीं दी गई है.