National Family Benefit Scheme: अगर आप भी कोरोना काल में या किसी कारण से आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है और आप यहां जान सकते हैं कि इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं।
Today latest News: Government schemes: अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपके लिए काम की खबर है। देश में कई ऐसी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत देश के करोड़ों लोगों को सहायता दी जा रही है. बीएसई के काम की एक ऐसी योजना है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक मदद मिल रही है। इसमें 30 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जा रही है। इस विशेष योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है
इस विशेष योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30,000 रुपये की मदद कर रही है। दरअसल, इस मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आपको बता दें कि इस विशेष योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों (यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) को दिया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
- इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- अब इस होम पेज पर आपको ‘नया पंजीकरण’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि भरें।
- सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इसका लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वहीं आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पते का सबूत
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन बातों का रखें ध्यान!
- फॉर्म को अंग्रेजी में भरें।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
- राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत सहकारी बैंक खाता मान्य नहीं है।
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और जेपीईजी प्रारूप में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ प्रारूप में 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।