हरियाणा | देश में एक बार फिर से कोरोना और इसके नए वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है. जिसके चलते सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनजर पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है. जिसके चलते इन जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि बंद करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यालय भी खुलेंगे। सेफ हरियाणा एपिडेमिक अलर्ट के तहत यह गाइडलाइन 2 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी की गई है।
आपको बता दें कि ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से यह आदेश दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है. आइए जानते हैं किन जिलों में सख्ती जारी की गई है।
नए आदेश जारी
- इस अवधि के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला ग्रुप I शहरों के सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
- शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार और मॉल
- खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी के लिए स्विमिंग पूल पर भी रोक रहेगी।
- बार और रेस्तरां में 50% तक बैठने की अनुमति
- आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं के अलावा सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति
- सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर पूर्ण टीकाकरण वालों को अनुमति है।
- ट्रक और ऑटो उन लोगों को भी ड्राइव करने में सक्षम होंगे जिन्हें पहले से ही टीका लगाया जा चुका है
- अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
- ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल होंगे, उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।
- सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउस आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।
- रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू भी लागू रहेगा
- बिना मास्क के प्रवेश और सेवा पर प्रतिबंध