Lockdown: हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लोकडाउन, अब दुकानें खुलेगी रात 8:00 बजे तक

चंडीगढ़ | हरियाणा में लॉकडाउन को राहत के साथ 21 जून तक बढ़ा दिया गया है. “महामारी अलार्म, सुरक्षित हरियाणा” की नई गाइडलाइंस में दुकानों के खोलने का सम- विषम फार्मूला खत्म कर दिया है. लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि अब दुकान में रात 8:00 बजे तक खुल सकेगी. मुख्य सचिव विजय वर्धन के बयान के अनुसार करोना व ब्लैक फंगस के केस लगातार आ रहे हैं. इसलिए कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की तरफ जा रहे हैं.

Haryana Lokdown News Today Live In Hindi

बाजार में दुकान में सुबह 9:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगी. गली मोहल्ले तथा अकेली बनी दुकानें जैसे दूध, सब्जी, फल, दवा किराना की दुकान में पहले की हिदायतों के अनुसार खुलेगी.

किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है. किसी भी कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने के लिए डीसी व जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

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निजी कार्यालय को आधे कर्मचारियों के साथ खोला जा सकता है. लेकिन इन कार्यालय को कोविड-19 के सभी हिदायत ओं का पालन करना होगा. इसी प्रकार शॉपिंग मॉल सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक खुलेंगे.

रेस्टोरेंट व बार के खुलने का समय सुबह 10:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक तय किया गया है. इनमें भी आधे कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा. होटल, रेस्टोरेंट, व फास्ट फूड के संचालकों को रात 10:00 बजे तक होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी गई है.

खेल स्टेडियम, कंपलेक्स को खोला जा सकेगा लेकिन इनमें दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी. खेल अधिकारियों को सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के साथ कोल्ड के सभी मानकों का पालन करना होगा. फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केन्द्र बंद रहेंगे. मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को कड़ाई से पालन कराने के लिए कहां है.

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