KISAN MAHAPANCHAYAT : जाने करनाल किसान महापंचायत को लेकर कोर्ट का आदेश , आखिर क्या कहा है कोर्ट ने

 

 

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किसान महापंचायत के तहत 7 सितंबर को आहूत लघु सचिवालय के घेराव को देखते हुए शहर में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए । इसके लिए कोर्ट में आदेश जारी किए हैं । और कोर्ट ने यह कहा है कि हाईवे या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसानों के प्रति पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्यवाही पर अमल अवश्य करें ।

 

किसानों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए प्रदर्शन

 

शहर वासी रणदीप ने करनाल सिविल कोर्ट में न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिविजन हरीश गोयल की कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी । याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था, कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ,चढूनी ग्रुप के जिलाध्यक्ष अजय राणा ,भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन केयर सिंह, ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष केहर सिंह आर्य, अन्नदाता किसान संगठन के गुरमुख सिंह तथा गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान रामपाल शहर की ओर से 7 सितंबर किसान संगठन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं । तो जिला प्रशासन प्रदर्शन का स्थान दे सकता है ।

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नुकसान पहुंचाने पर होगी कड़ी कार्यवाही

कोर्ट ने यह आदेश दिया है , कि यदि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे अन्य स्थानीय सड़क शहर की गलियों और आम आदमियों के मकान के साथ लघु सचिवालय न्यायालय परिसर सार्वजनिक संपत्ति आदि को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाया जाता है , तो पुलिस अध्यक्ष गंगाराम पूनिया व जिला उपायुक्त निशांत यादव शांति बनाए रखने के लिए इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार से बाधित नहीं है । किसी भी व्यक्ति को इस दौरान किसी भी प्रकार से शांति भंग करने की कोई अनुमति नहीं है ।

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