किसान महापंचायत के तहत 7 सितंबर को आहूत लघु सचिवालय के घेराव को देखते हुए शहर में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए । इसके लिए कोर्ट में आदेश जारी किए हैं । और कोर्ट ने यह कहा है कि हाईवे या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर किसानों के प्रति पुलिस प्रशासन आवश्यक कार्यवाही पर अमल अवश्य करें ।
किसानों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए प्रदर्शन