ITR Update: टैक्स भरने में कोई गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं; सरकार ने की ये नई व्यवस्था

ITR Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट के दौरान आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का समय देने की घोषणा की। सरकार ने आईटीआर में फर्जीवाड़ा करने पर 2 साल तक की कैद का भी प्रावधान किया है।

ITR Update

Budget 2022 Income Tax Latest Update : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि आईटीआर में खामियों को सुधारने के लिए 2 साल तक का समय दिया जाएगा। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।

ITR में गड़बड़ी करने पर हो सकती है जेल

संसद में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार नए कर सुधार लाने की योजना बना रही है। सरकार ने आईटीआर में फर्जीवाड़ा करने पर 2 साल तक की कैद का भी प्रावधान किया है।

2 साल के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि करदाताओं के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का प्रावधान किया गया है. करदाता किसी भी निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से अगले 2 वर्षों के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 2022-23 का रिटर्न फाइल किया है और उसमें कुछ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए 2024-25 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS टैक्स छूट बढ़ी

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि अब एनपीएस में 10 फीसदी की जगह 14 फीसदी योगदान दिया जाएगा. यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एक नया कर सुधार लाने की योजना की घोषणा की। कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं, एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।

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