Indian Railways: रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, अब ट्रेन में कर सकेंगे बिना टिकट सफर

Indian Railways: जब भी ट्रेन में यात्री के पास टीटीई के टिकट चेक करने पर टिकट नहीं मिलती तो उस यात्री पर जुर्माना लगाया जाता है. यात्री को यह जुर्माना रेलवे के निर्धारित नियमों के मुताबिक देना होता है. आइए यहां जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट की आवश्यकता तो होती ही है. इसके साथ ही प्लेटफार्म पर भी जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है. हम आपको बताने जा रहे हैं रेलवे के एक ऐसे नियम के बारे में जिससे आपका काफी ज्यादा समय बच सकता है और आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. बताने जा रहे हैं कि आप कैसे हैं ट्रेन में बिना टिकट के टावर कर सकते हैं.

कभी भी ट्रेन में ड्राइवर करने के लिए यात्री के पास जनरल टिकट या रिजर्वेशन टिकट होना जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा के दौरान ट्रेन में टीटीई आपका टिकट चेक करता है और अगर आपके पास टिकट नहीं होती तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जुर्माना रेलवे के निर्धारित नियमों के मुताबिक होता है.

अगर आपको ट्रेन में यात्रा करनी है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको जिस स्टेशन से यात्रा करनी है वहां का सिर्फ प्लेटफार्म टिकट लेकर आप ट्रेन में चल सकते हैं. इससे यह फायदा होगा कि आप ट्रेन में यात्रा के दौरान मौजूद टीटी से टिकट बनवा सकते हैं. जी हां, अब आप बिना किसी रिजर्वेशन या जनरल टिकट के बिना भी रेल में यात्रा कर सकते हैं.

यह नियम Indian Railways ने ही बनाया है. इस नियम के चलते आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के बाद तुरंत टीटीई से कांटेक्ट करना होता है. आप जिस स्टेशन से चढ़े हैं उस स्टेशन से, जिस स्टेशन पर आपको उतरना है. इसके बारे में टीटीई को जानकारी दें और इसके बाद TTE आपका टिकट बना देता है.