बदल दिए गए हैं सिम से जुड़े नियम, देखें आपके लिए कौन सा है जरूरी

 नई दिल्ली। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों मोबाइल यूजर्स से जुड़े मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार की तरफ से मोबाइल कनेक्शन लेने या फिर उसे प्री-पेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्री-पेड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया आसान बना दिया गया है.

साथ ही घर बैठे KYC से जुड़े सारे काम ऑनलाइन मोड से कर पाएंगे. केंद्र सरकार के फैसले के बाद से नया मोबाइल नंबर लेने के लिए डिजिटल मोड से KYC को भरना होगा. साथ ही सिम कनेक्शन बदलने या सिम पोर्ट कराने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा.

मात्र 1 रुपये में हो जाएगा पूरा काम :

सरकार ने साफ किया है कि यूजर्स खुद ऑनलाइन मोड से KYC को फिल कर सकेंगे. यह पूरी प्रक्रिया ऐप बेस्ड होगी. यूजर्स को ऑनलाइन यानी e-KYC के लिए मात्र 1 रुपये चार्ज देना होगा. जबकि प्री-पेड से पोस्ट-पेड और पोस्ट-पेड से प्री-पेड में कन्वर्ट करने के लिए नए KYC की जरूरत नहीं होगी.

बता दें कि अभी तक अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में कन्वर्ट कराता था. तो उसे हर बार KYC प्रोसेस पूरा करना होता था. हालांक एक बार ही KYC फिल करना होगा.

कैसे फिल करें KYC:

टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से नया फॉर्म भरने से लेकर पोर्ट कराने की प्रक्रिया के दौरान हर बार डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एक फोटो और साइन की जरूरत होती थी. इसके बाद टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से डिजिटल KYC की प्रक्रिया की जाती थी. इस दौरान कई बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिये जाते थे.

साथ ही कई बार KYC के लिए टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से कुछ डॉक्यूमेंट मांगती थी. जिसके लिए ग्राहकों को टेलिकॉम एजेंसियों या फ्रेंचाइजी पर जाना पड़ता है. लेकिन अब आप घर बैठे खुद से सेल्फ KYC कर सकते हैं.

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