हरियाणा में आयु सीमा पर सख्ती! इस उम्र तक ही ले सकते है 10वी 12वी में प्रवेश, देखे नए नियम

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके छात्रों को भी विभिन्न कक्षाओं में दाखिले देने की शिकायतें सामने आई हैं. दरअसल, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 20 साल से अधिक उम्र के छात्रों को 10वीं कक्षा में और 22 साल से अधिक आयु के छात्रों को 12वीं में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है.

इसके बावजूद शिक्षा अधिकारियों के पास निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में दाखिला देने की शिकायतें पहुंची हैं. ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित आयु सीमा के नियमों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. इसे लेकर यह कदम उठाया गया है कि निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा.

आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जाने वाली ओपन स्कूल परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी शामिल हो सकता है. इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

ये हैं निर्धारित की गई आयु सीमा:

  • कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु- 5 वर्ष
  • 10वीं के लिए अधिकतम आयु- 20 वर्ष
  • 11वीं के लिए अधिकतम आयु – 21 वर्ष
  • 12वीं के लिए अधिकतम आयु- 22 वर्ष

आपको बता दें कि इस निर्धारित की गई आयु सीमा से अधिक आयु वर्ग के छात्रों का स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया किया जा सकता है.