हरियाणा प्रदेश में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की है । इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाने वाले नवविवाहित जोड़े को प्रोत्साहन स्वरूप 11 सो रुपए व मिठाई का डब्बा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है । “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” के दायरे में ना आने वाले परिवारों को सरकार विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभान्वित कर रही है ।
आपको बता दें , कि सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी पर ₹51000 शगुन के रूप में सहायता राशि दी जा रही है । परंतु इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पर लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है ।
आपको बता दें, कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है एससी, विमुक्त एवं टापरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए भी सरकार ₹51000 की सहायता राशि दे रही है।