बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, बुढ़ापा पेंशन अब इस तरह बनेगी, जाने पूरा प्रोसेस

हरियाणा। हरियाणा सरकार बुजुर्गों को राहत देने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती रहती है. बहुत से बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन का फायदा घर बैठे उठा रहे हैं. घर बैठे उनके बैंक अकाउंट में आती है पेंशन. अब उन्हें पेंशन लेने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा होने की मुसीबत नहीं है. केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट में आ जाता है नाम.

योजना का उद्देश्य:

सरकार हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत कार्य करती है यह योजना बुजुर्गों को पेंशन की सहायता से उनके बुढ़ापे में मदद करती हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है. पूरी जानकारी आपको देंगे.

सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के बारे में सोच रही है हालांकि अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है.

आपका नाम वृद्धा पेंशन योजना की लिस्ट में है या नहीं कैसे देख सकते हैं.

सबसे पहले सरकार द्वारा चलाई गई ऑफिशल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाना है.

आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. उस पर आपको लाभ पात्रों का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है.

यहां आपको नगर पालिका के द्वारा जिन भी बुजुर्गों के नाम लिस्ट में चढ़ाए गए हैं उसका पेज खुल जाएगा इसमें आपको अपनी कुछ डिटेल फील करनी है.

उसके बाद आपके पास कैप्चा कोड का ऑप्शन आएगा ,वह कैप्चा कोड आपको भरना है.

अगले पेज पर सभी पेंशन लाभार्थियों की सूची आपके सामने आ जाएगी.

आपकी बुढ़ापा पेंशन परिवार पहचान पत्र से लिंक होती है परिवार पहचान पत्र में आपकी आयु 60 वर्ष पूरी होते ही आपका ऑटोमेटेकली नाम बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट में आ जाएगा.आपको बुढ़ापा पेंशन आने लगेगी.

कोन कोन उठा सकते है लाभ:

सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाले निवासी ही उठा सकते हैं.

इस योजना का लाभ केवल वही बुजुर्ग उठा सकते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है.

आपको बुढ़ापा पेंशन तभी आएगी जब आपकी फैमिली की साल की इनकम दो लाख से कम होगी.

जरूरी दस्तावेज:

आवेदन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड ,पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड , address proof , आय प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल ,मोबाइल नंबर, दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए सरकार द्वारा बताई गई ऑफिशल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर अपनी पूरी स्थिति देख सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर:

यदि हरियाणा के किसी भी बुजुर्गों को पेंशन योजाना से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है. तो सरकार ने इस दुविधा को सुलझा दिया है. सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है. आप 0172-2713277 , 2715090 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.