Digital Payment: अब बिना इंटरनेट के होगा मनी ट्रांसफर! ऑफलाइन डिजिटल भुगतान स्वीकृत, जानिए कैसे ?

Digital Payment News Without Internet | गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए एक रूपरेखा जारी की।

नई दिल्ली: भारत में ऐसे कई गांव और इलाके हैं जहां आज भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है. गांवों और कस्बों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए एक रूपरेखा जारी की। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को मंजूरी दे दी है।

जानिए नियम और शर्तें

फिलहाल ऑफलाइन पेमेंट के तहत 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की इजाजत है। इसमें ऑफलाइन अधिकतम 10 ट्रांजेक्शन यानी कुल 2,000 रुपये तक की अनुमति होगी। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट यानी जिसमें इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं है। इसमें ऑफलाइन भुगतान कार्ड, वॉलेट और मोबाइल सहित किसी भी माध्यम से आमने-सामने किया जा सकता है।

AFA की आवश्यकता नहीं है

आरबीआई ने कहा कि इस तरह के लेनदेन के लिए ‘एडिशन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA)’ की जरूरत नहीं होगी। चूंकि इनमें भुगतान ऑफलाइन होगा, इसलिए ग्राहकों को थोड़े अंतराल के बाद एसएमएस या ई-मेल के जरिए ‘अलर्ट’ मिलेगा।

डिजिटल भुगतान ढांचा

आरबीआई की ओर से जारी फ्रेमवर्क के मुताबिक, ‘इसमें हर ट्रांजैक्शन की लिमिट 200 रुपये होगी। इसकी कुल लिमिट 2,000 रुपये होगी, देश के अलग-अलग हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान पायलट बेसिस पर ऑफलाइन पेमेंट शुरू की गई थी। . प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह रूपरेखा तैयार की गई है।

रिजर्व बैंक ने आगे कहा, ‘ऑफलाइन भुगतान कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगा। खासकर गांवों और कस्बों में। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। लेकिन, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि ऑफलाइन भुगतान का इस्तेमाल ग्राहकों की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।

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