हरियाणा में डीसी रेट की भर्ती पूरी तरह से खत्म, ऑफिशियल नोटिस जारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागों के प्रमुखों, सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य प्रशासकों, हरियाणा राज्य के सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र भेजकर सूचित किया है. कि हरियाणा सरकार विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग (डीसी दर) पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकार ने मंगलवार को आउटसोर्सिंग नीति भाग एक और दो के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी किसी नए कच्चे कर्मचारी को अपने दायरे में नहीं रख सकता है.

हरियाणा सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, जिसके अनुसार विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। सरकार की ओर से ठेका प्रथा को समाप्त करने और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सभी प्रशासनिक कंपनियां जिन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है, वे अपनी जानकारी हरियाणा कौशल विकास निगम के पोर्टल पर डाल देंगी और उसके बाद ही पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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