Credit Card New Rules : 1 जुलाई से बदलेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, बिल भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव

Credit Card New Rules

Credit Card New Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड से भुगतान से जुड़े नियम भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर लागू होंगे।

  1. No Unsolicited Credit Card : आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर अपने नए क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगी। ऐसा करने पर कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
  2. Billing Cycle : वर्तमान में, क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान का समय बिल जनरेट होने के बाद तय किया जाता है। 1 जुलाई से आपका क्रेडिट कार्ड बिलिंग चक्र महीने की 11 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 10 तारीख को समाप्त होगा।
  3. No More Wrong Bills : कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को कोई गलत बिल जारी न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को इस बारे में जवाब देना होगा। कार्डधारक को शिकायत की तारीख से 30 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर सबूत के साथ जवाब देना होगा।
  4. No Delay in Sending Bills : कार्ड जारी करने वाला संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों को बिलिंग विवरण भेजने में कोई देरी न हो। साथ ही ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और उसके बाद किसी भी तरह का ब्याज वसूला जाए।
  5. क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड को बंद कर देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद, कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से तुरंत बंद होने के बारे में सूचित किया जाएगा। यदि यह प्रक्रिया सात दिनों के भीतर पूरी नहीं होती है, तो कंपनी को प्रति दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कार्ड पर कोई बकाया राशि नहीं होने की स्थिति में यह लागू होगा।