Haryana Group C & D Job 2021| हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्रुप सी और डी की भृतियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसा आउटसोर्सिंग नीति के तहत किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के भाग 1 और 2 के तहत ग्रुप सी और डी की भ्रतियों पर नियुक्ति को रोक दिया है।
सरकारी प्रवक्ता ने दी जानकारी
इसकी जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की तरफ से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडलों के मंडल आयुक्तों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशकों, उपायुक्त, उप मंडल आधिकारियों और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को पत्र लिखा गया है।
राज्य सरकार ने किया है पुनर्विचार
सरकारी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अब तक जनहित से जुड़े मामलों में विभाग मुख्य सचिव और वित विभाग के अनुमोदन से आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत रिक्त स्वीकृत पदों पर ग्रुप सी और डी के अनुबन्ध कर्मचारियों को नियुक्त के सकते थे। परंतु राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया हैं। और भरतियों को रोक दिया है।