OBC EWS Aarakshan: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा लागू

OBC EWS NEET Aarakshan News Today Hindi | नीट पीजी  कोटा मामले पर एक अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मंजूरी देने का काम किया है. इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कोटा की 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा.

काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ

कोर्ट के आज के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ होता नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को मंजूर करने का काम किया है. यही नहीं NEET PG के छात्रों को राहत मिली है क्‍योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान नजर आने लगी है. लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग के साथ प्रदर्शन किये थे जिसपर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया था. इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी.

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बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद MCC जल्‍द ही काउंसलिंग डेट्स जारी कर सकता है. इधर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्‍द शुरू कर देनी चाहिए. यह राष्‍ट्रहित में है क्‍योंकि देश फिलहाल रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की भारी कमी से गुजर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी दी और कहा कि आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करने का काम करेगा

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