हरियाणा में परिवहन विभाग के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव ,ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी👇🏻👇🏻👇🏻

Table of Contents

आपको बता दें, कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने और परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों के लिए एक राहत वाला संदेश दिया है । अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना आवश्यक नहीं होगा । जैसा पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाता था । वैसे ही अब बन जाया करेगा लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी एसडीएम को भेज दिया गया है ।

Change in rules of driving licences, LPG connections and motor vehicles  from 1 October

आपको यह बता कर सूचित कर दें, कि करीब डेढ़ महीना पहले ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया गया था । परंतु ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने के कारण इसे बंद कर दिया गया है । प्रदेश के कई जिलों में इसको लागू भी कर दिया था । जिसके कारण लगभग 2 से 3 हजार में बन जाने वाले लाइसेंस को बनने में 8 से 10 हजार लगने लगे थे । प्रदेश भर में इसको लेकर काफी अधिक रोष बन गया था । इसीलिए ट्रांसपोर्ट कमीशन की तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अब जरूरी नहीं है ।

 6 माह के लिए बनने वाले ड्राइवर लाइसेंस की फीस

बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250

लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 188

Leave a Reply