सावधान! इस बैंक के ग्राहक 4 दिनों के अंदर निकाल लें खाते से सारा पैसा, वरना डूब जाएगी जिंदगी भर की कमाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रूपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co Operative Bank Limited) का बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया है. ऐसे में अगर इस बैंक में आपका खाता है या आपने किसी भी तरीके से इस बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं तो उसे तुरंत निकाल दीजिए. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक से पैसा निकालने के लिए ग्राहकों को 22 सितंबर 2022 तक का समय दिया गया है. इस तय तारीख के बाद आप रूपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे. ऐसे में आप इन बचे हुए 4 दिनों के अंदर ही इस बैंक से अपना पैसा निकाल लें.

22 सितंबर तक बैंक से पैसा निकाल लें ग्राहक:

RBI द्वारा 10 अगस्त को जारी की गई एक रिलीज में कहा गया था कि पुणे के रूपी को आपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 6 हफ्ते के बाद कैंसिल हो जाएगा. यानी, 22 सितंबर 2022 को इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. अभिप्राय यह है की केवल ग्राहकों के पास 22 सितंबर 2022 तक का ही समय बचा हुआ है. इस बीच इस बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट में जमा किए गए अपने पैसे निकाल लें. साथी ही, अगर किसी की इस बैंक में FD भी है तो उसे भी निकाल लें, वरना ग्राहकों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

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आखिर क्यों किया जा रहा है बैंक का लाइसेंस रद्द?

RBI ने पुणे के इस रूपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने की वजह से इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने की बड़ी कार्रवाई की है. RBI द्वारा बनाए गए नियम ना मानने वाले बैंकों पर ऐसी कारवाई अक्सर की जाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी RBI ने कई ऐसे बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया है, जिन्होंने RBI के नियमों को नहीं माना है.