हरियाणा के निजी स्कूलों में नियम 134 ए की जगह RTE के तहत दाखिले, 2 दिन बाकी

नियम 134 ए की जगह RTE | हरियाणा सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को नियम 134 ए के तहत दाखिले के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का प्रावधान शुरू किया गया है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना ​​है कि निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते छात्रों के अभिभावक बच्चों का दाखिला नहीं करा पाए. जिला शिक्षा अधिकारी से ऑनलाइन दाखिले की जानकारी नहीं होने के कारण निजी स्कूल संचालकों से बच्चों के प्रवेश की जानकारी मांगी गई है. फिलहाल दाखिले के लिए 2 दिन शेष हैं.

25% सीटों पर होगा प्रवेश

निजी स्कूल संचालकों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत सीटें छात्रों के लिए आरक्षित की गई हैं. स्कूलों में छात्रों का प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। जिन माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है, वे अपने बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत निजी स्कूलों में दाखिला करा सकते हैं।

यदि कोई निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के इस निर्णय का उल्लंघन करता है, तो सरकार द्वारा उन स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार फॉर्म 6 की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है और जरूरतमंद बच्चों के प्रवेश की जानकारी भी सरकार को नहीं दी जा रही है.

प्रवेश प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल तक

जरूरतमंद मेधावी छात्र 25 अप्रैल तक अपने आसपास के निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन नहीं करा पा रहे हैं और न ही निजी स्कूल संचालक इसमें रुचि ले रहे हैं। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अभिभावकों को भी नहीं बताया गया है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा ने बताया है कि आरटीई के तहत छात्रों के दाखिले 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेंगे. उन्होंने बताया कि अब तक कितने बच्चों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है, इसका आंकड़ा भी उनके पास नहीं है. बुधवार को सभी निजी स्कूल संचालकों को पत्र लिखकर अब तक आए आवेदनों व सीटों का ब्योरा तैयार कर भेजने को कहा गया है.