Home Loan पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म होने की चिंता न करें, 80सी और 24(बी) को अब भी मिलेगा बड़ा फायदा

अब Home Loan लेने वालों को आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत उपलब्ध अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि 31 मार्च से सरकार ने होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को खत्म कर दिया है।

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दरअसल, सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा 80EEA जोड़ी थी। इसके तहत किफायती घर खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान था।

सेक्शन 80EEA क्या था?

बजट 2019 में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन के ब्याज भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। इस छूट को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने अपने बजट 2022 में प्रस्ताव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस टैक्स ब्रेक को आगे नहीं बढ़ाया है।

पुराने ग्राहकों को मिलता रहेगा लाभ

हालांकि, अगर आपका होम लोन अप्रैल 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच स्वीकृत हुआ है, तो आप इस कटौती का दावा तब तक कर सकते हैं, जब तक कि होम लोन पूरी तरह से चुका न दिया जाए। यह अतिरिक्त छूट अब नए होम लोन पर नहीं मिलेगी।

अब भी मिलेगी कई टैक्स छूट

सेक्शन 80EEA के तहत छूट खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि अब आपको होम लोन पर कोई छूट नहीं मिलेगी. धारा 80ईईए के अलावा होम लोन पर कई तरह की छूट उपलब्ध थी जो भविष्य में भी मिलती रहेगी। Home Loan

आप 80सी . के तहत टैक्स बचा सकते हैं

होम लोन लेते समय मूल राशि को शुरुआत में चुकाना होता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में धारा 80सी के तहत मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती उपलब्ध है। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत आप स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और प्रॉपर्टी खरीदते समय किए गए अन्य खर्चों पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सीमा का दावा कर सकते हैं। यह उसी साल किया जा सकता है जिसमें आपका खर्चा हुआ है। Home Loan

धारा 24(बी) के तहत 2 लाख तक की छूट मिलती है

होम लोन पर मिलने वाले ब्याज को दो कैटेगरी में बांटा गया है- प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और पोस्ट-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। निर्माण पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान भुगतान किए गए ब्याज के लिए आयकर अधिनियम की धारा 24 बी के तहत 2 लाख रुपये तक की कर कटौती उपलब्ध है। यानी आपने एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के ब्याज के रूप में जितनी भी राशि का भुगतान किया है, उस राशि को आप अपनी कर योग्य आय से घटा सकते हैं।

Home Loan के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है

धारा 80EE मकान मालिक को होम लोन ईएमआई पर ब्याज पर 50,000 रुपये (धारा 24) की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। लेकिन शर्त यह है कि आपका ऋण 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के पास ऋण की मंजूरी के समय उसके नाम पर कोई अन्य संपत्ति पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।

ये बैंक कम ब्याज दर पर दे रहे लोन

बैंक ब्याज दर (%)
बैंक ऑफ बड़ौदा 6.50
कोटक महिंद्रा 6.55
LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 6.66
SBI 6.70
ICICI 6.70
HDFC बैंक 6.70
एक्सिस 6.75
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.80
पंजाब नेशनल बैंक 6.80