जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग छात्रा से अशॢील हरकत करने के जुर्म में स्कूल प्राध्यापक को तीन वर्ष की कैद तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैै. अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा ने 16 सित्मबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स के प्राध्यापक गांव नंदगढ़ निवासी विनोद के पास जुलाना कोचिंग सेंटर में टयूशन पढ़ती है.
दो दिन पहले विनोद की पत्नी बाहर गई हुई थी. विनोद ने उसे चाय बनाने के लिए रसोई में भेज दिया. कुछ समय बाद वह रसोई के अंदर आया और उसके साथ अशॢील हरकत शुरू कर दी. किसी तरह वह प्राध्यापक के चंगुल से निकलकर आई और टयूशन पढ़ने के लिए आई दूसरी बहन को घटना के बारे में बताया. जिस पर दोनों बहनें टयूशन छोड़ कर घर पहुंची और परिजनों को अवगत करवाया. जुलाना थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर प्राध्यापक विनोद के खिलाफ आठ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने स्कूल प्राध्यापक विनोद को तीन वर्ष की कैद तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.